मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनीं 48 इमारतों को गिराया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। मुंबई कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 48 ऊंची इमारतों के हिस्से को ध्वस्त किया जाए। आदेश के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर के हिस्से को गिराया जाना है।
137 इमारतों की हुई थी पहचान
सुनवाई के दौरान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल)ने बताया कि इस मामले में समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। 2010 में कुल 137 बाधाओं इमारतों की पहचान की गई थी। इनमें 163 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। इनमें से 48 इमारतों को तत्काल ध्वस्त करने की जरूरत है क्योंकि उनकी ओर से कोई अपील दायर नहीं की गई है।