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Bhima Koregaon Case: आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत, एनआईए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगा चुनौती

Fri, 18 Nov 2022 11:56 AM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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Anand Teltumbde - फोटो : ANI
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी है। उन्हें एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है। एनआईए के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने एक सप्ताह के लिए आदेश पर रोक लगा दी है।

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तेलतुंबडे को अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था।  आनंद तेलतुंबडे वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। एक विशेष कोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के बाद तेलतुंबडे ने पिछले साल हाईकोर्ट का रुख किया था।  याचिका में किया गया था कि वह 31 दिसंबर 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दिया था।

दरअसल, एक जनवरी को भीमा-कोरेगांव लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में हिंसा भड़क गई थी। इसमें एक की मौत हो गई थी और 10 पुलिसकर्मियों सहित कई घायल हो गए थे। भीमा-कोरेगांव में झड़पों के बाद जनवरी में राज्यव्यापी बंद के दौरान पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 मामले दर्ज किए थे।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता पी वरवरा राव को जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अंतरिम आदेश में भीमा कोरेगांव के एक अन्य आरोपी गौतम नवलखा को उनकी स्वास्थ्य स्थिति और वृद्धावस्था को देखते हुए एक महीने की अवधि के लिए घर में नजरबंद रखने की अनुमति दी थी। 

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