फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

एल्गार परिषद मामला: तीन मार्च तक बढ़ी वारावरा राव की जमानत, तेलंगाना जाने की मांगी अनुमति

Sat, 26 Feb 2022 07:56 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

राव ने अपनी जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है और तेलंगाना जाने की अनुमति भी मांगी है।
विज्ञापन
वारावरा राव - फोटो : फाइल
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में एक आरोपी वारावरा राव को चिकित्सकीय आधार पर दी गई जमानत की अवधि बढ़ा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कवि और कार्यकर्ता राव की जमानत की अवधि को तीन मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है। 

विज्ञापन


82 वर्षीय राव को हाईकोर्ट से स्वास्थ्य आधार पर पहली बार जमानत फरवरी 2021 में छह माह के लिए मिली थी। उन्हें मुंबई न छोड़ने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद उन्होंने जमानत अवधि बढ़ाने के लिए और फिर स्थाई जमानत के लिए आवेदन किया था।

सितंबर 2021 से अदालत उन्हें आत्मसमर्पण के लिए दिया गया समय कई बार बढ़ा चुकी है। शनिवार को राव के वकीलों ने न्यायाधीश एसबी शुकरे और एएम बोरकर की खंड पीठ के सामने उनकी जमानत अवधि बढ़ाने के लिए ताजा याचिका का उल्लेख किया।
विज्ञापन


राव ने याचिका में कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार मुझे एसिम्टोमैटिक (बिना लक्षण के) पार्किंसन की बीमारी,  न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हैं और मैं पेट के गंभीर दर्द से भी पीड़ित हूं। उन्होंने जमानत के लिए मुंबई न छोड़ने की शर्त में बगलाव का अनुरोध भी किया।

उन्होंने अनुरोध किया कि मुझे अपने गृह राज्य तेलंगाना जाने की अनुमति दी जाए। अदालत ने उनके आत्मसमर्पण की तारीख तीन मार्च तक बढ़ाते हुए कहा कि हम एक मार्च को याचिका पर सुनवाई करेंगे। राव के अलावा कई अन्य कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें