मुंबई के मलाड उपनगर में भारी बारिश के दौरान एक इमारत गिरने और हादसे में 11 लोगों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने न केवल हादसे की न्यायिक जांच के आदेश देकर 24 जून तक आरंभिक रिपोर्ट मांगी, वरन अवैध निर्माण के जिम्मेदारों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने पूछा कि इस अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी क्या कर रही है। जो लोग इन अवैध निर्माण के जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर आपराधिक केस दायर कराया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इमारत गिरने की जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी से कराई जा सकती है।