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बॉम्बे हाईकोर्ट ने लक्जरी बसों संबंधी पुणे पुलिस की अधिसूचना पर लगाई रोक

Thu, 15 Nov 2018 07:36 PM IST
भाषा, पुणे
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bombay high court
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पुलिस की उस अधिसूचना पर 26 नवंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें दिन के वक्त पुणे शहर में निजी लक्जरी बसों के प्रवेश और चलने को प्रतिबंधित किया गया था।
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न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की अवकाश पीठ ने लक्जरी बस संचालक कोंडुस्कर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। यह याचिका पुणे पुलिस की अधिसूचना के खिलाफ दायर की गई थी जो शहर में निजी लक्जरी बसों के प्रवेश एवं परिचालन को प्रतिबंधित करती है। 

अधिसूचना के मुताबिक निजी लक्जरी बसें मुंबई, नासिक, अहमदनगर और सोलापुर जैसे शहरों की ओर प्रस्थान के लिए केवल चार निर्धारित मार्ग पर चल सकती हैं। 
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साथ ही इसमें इन निर्धारित मार्गों पर इन बसों का आवागमन सुबह आठ बजे से दोपहर तक और शाम पांच बजे से रात नौ बजे तक भी प्रतिबंधित किया गया है। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना “अवैध” और “पक्षपातपूर्ण” है क्योंकि यह सरकारी लक्जरी बसों पर लागू नहीं है। अदालत ने बुधवार को राज्य एवं पुणे यातायात पुलिस को याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। 
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