बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आरबीआई से पूछा है कि पीएमसी बैंक खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस आरआई छागला की बेंच ने रकम निकासी पर प्रतिबंध हटाने की मांग वाली खाताधारकों की याचिका पर आरबीआई से 19 नवंबर तक हलफनामा देकर अब तक उठाए कदमों का ब्योरा मांगा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आरबीआई पूरे मामले को अच्छी तरह समझती है और ऐसे मामलों की विशेषज्ञ संस्था है। हम इसके अधिकारों में दखल नहीं देना चाहतेद्व लेकिन जानना चाहते हैं कि खाताधारकों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे वित्तीय मामलों में आरबीआई ही फैसला ले सकता है, कोर्ट नहीं।
साथ ही कोर्ट ने इस मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की कि आरबीआई को निर्देश दिया जाए कि वह खाताधारकों को लॉकर खोलने की अनुमति दे। इस पर कोर्ट ने कहा, हम या कोई भी आरबीआई को कदम उठाने से नहीं रोक सकता। अगर आरबीआई का निर्देश है कि बैंक से दूरी बनाई जाए तो खाताधारकों को इसका पालन करना चाहिए।