महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। कोर्ट ने 28 जुलाई से पहले जवाब देने को कहा है। राउत पर आरोप है कि निजी यात्रा के लिए उन्होंने बिजली कंपनियों से पैसे वसूले हैं।.
महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितिन राउत को 14 दिन के भीतर जवाब देने को निर्देश दिया है। नितिन राउत पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान निजी यात्रा के लिए राज्य की बिजली कंपनियों के 40 लाख रुपये खर्च किए। भाजपा नेता विश्वास पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 जुलाई तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की पीठ ने नितिन राउत को नोटिस जारी किया है। इसमें 28 जुलाई तक जवाब देने को कहा गया है।
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मंत्री ने आरोपों से किया इनकार
भाजपा नेता विश्वास पाठक ने याचिका में आरोप लगाया है कि प्रशासनिक कार्यों की आड़ में नितिन राउत ने निजी यात्राएं पूरी की है। पाठक ने दावा किया कि उनकी जनहित याचिका सूचना के अधिकार (आरटीआई) के आधार पर बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। पाठक ने आरोप लगाया कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान नितिन राउत ने मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और दिल्ली जाने के लिए चार्टर्ड उड़ानों का इस्तेमाल किया। हालांकि, राउत ने आरोपों से इनकार किया है। नितिन राउत का कहना है कि चार्टेड प्लेन का इस्तेमाल उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि औचक निरीक्षण करने के लिए वह कई बार यात्राएं की हैं।
BJP leader Vishwas Pathak's petition alleges that these travels were the minister's personal trips in the garb of important admimisterial works.