भाजपा नेता मुकुल राय (फाइल फोटो)
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पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2010 के बहुचर्चित लाभपुर ट्रिपल मर्डर केस में भाजपा नेता मुकुल राय और टीएमसी विधायक मनीरुल इस्लाम को आरोपी बनाया है। पुलिस ने बीरभूम जिला अदालत में मामले में पूरक आरोपपत्र दायर किया। इस साल की शुरुआत में भाजपा में शामिल होने वाले इस्लाम का नाम दोबारा आरोपपत्र में शामिल किया गया है, जिससे पहले 2014 में दायर आरोपपत्र में से उनका नाम हटा लिया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने चार सितंबर को जिला पुलिस को मामले की नए सिरे से जांच करने और तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। पुलिस ने शनिवार को बोलपुर सब डिविजनल कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया, जिसमें 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि चार जून, 2010 में तीन भाइयों धनु शेख, कोटन शेख और तुरक शेख की हत्या कर दी गई थी। मृतकों के परिवारवालों ने मनीरुल इस्लाम समेत 52 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
इस्लाम तब फॉरवर्ड ब्लॉक को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। हालांकि, इस्लाम का नाम अंतिम आरोपपत्र से हटा दिया गया था। मृतकों के परिवार ने कोर्ट को बताया था कि इस्लाम का नाम गलती से चार्जशीट में लिखा गया था। बाद में, मृतकों की मां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि उन पर इस्लाम का नाम हटाने का दबाव बनाया गया था।