फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिटकॉइन मान्य नहीं, रिजर्व बैंक के नियमों के उल्लंघन पर होगी आपराधिक कार्रवाई : केंद्र

Sun, 04 Nov 2018 01:35 AM IST
पीयूष पांडेय, अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
विज्ञापन

केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मान्य नहीं है। अगर कोई रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। कॉरपोरेट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि मौजूदा कानून क्रिप्टो करेंसी मामलों से निपटने में सक्षम है। देश में बिटकॉइन एटीएम खोले जाने की घटना पर चौधरी ने कहा कि देश की वैध मुद्रा आरबीआई द्वारा चलाई जाती है। सरकार बजट सत्र में स्पष्ट कर चुकी है कि बिटकॉइन वैध मुद्रा नहीं है। 

विज्ञापन


ऐसे में कोई भी व्यवस्था के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई यह समझता है कि कार्रवाई नहीं होगी तो वह भ्रम में है। चौधरी ने कहा कि लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। गत माह देश में पहला बिटकॉइन एटीएम खोलने पर पुलिस ने कर्नाटक के तुमकुर के रहने वाले हरीश बीवी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से दो लैपटॉप, एक मोबाइल, क्रिप्टो करेंसी के लिए डिवाइस तथा 1.79 लाख रुपये नगदी जब्त की गई थी।

उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के दौरान सरकार को यह शिकायतें मिली थी कि लोग कालाधन क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहे हैं। दुनिया भर में ऐसी 400 से भी ज्यादा ऑनलाइन मुद्रा हैं, लेकिन बिटकॉइन ऐसी मुद्रा है जिसके स्रोत का पता किसी देश को नहीं है। हालांकि कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता मिली हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें