गलत तरीके से तबादला किए जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ग्रीन हॉर्न यानि अनुभवहीन बताते हुए उन्हें नियमों के दायरे में काम करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों को भी मंत्रियों को प्रावधानों और नियमों की जानकारी देनी चाहिए, ताकि उनसे इस तरह की गलतियां न हों।
न्यायमूर्ति एके त्रिपाठी ने कांग्रेस के एक विधायक अमित टुन्ना की लिखित शिकायत पर आनन फानन में भवन निर्माण विभाग में पदस्थापित सहायक इंजीनियर अरविंद कुमार सिंह के तबादले पर सुनवाई करते हुए यह सलाह दी।
याचिकाकर्ता के वकील तेज बहादुर सिंह ने बताया कि इंजीनियर का तबादला विधायक की अनुशंसा पर कर दिया गया था। इसमें नियमों और प्रावधानों की अनदेखी की गई थी। कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी लेकर काम करना चाहिए।