भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुमत(2:1) के आधार पर लिए गए फैसले में इस मामले में पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जांच एसआईटी से कराने की मांग को ठुकरा दिया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने बुधवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ केसमक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई, लेकिन पीठ ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया।