बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के चर्चित भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपी कवि और कार्यकर्ता वरवरा राव को मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक भर्ती होने की इजाजत दे दी है। उनके इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के अनुसार उनसे मिलने जा सकते हैं। सरकार ने उन्हें स्थानांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और माधव जामदार की पीठ के हस्तक्षेप के बाद, राज्य सरकार ने कहा कि वह राव (81) को नवी मुंबई की तलाव जेल से नानावती अस्पताल में 'विशेष मामले' के रूप में भर्ती कर देगी। राज्य के वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस बारे में निर्देश ले लिया है।
उन्होंने बताया कि सरकार को वरवरा राव को नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि राव ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी और एक रिट याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि उन्हें खराब होती न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण तुरंत मुंबई के नानावती अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी।