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Bengaluru: शादी के लिए गर्लफ्रेंड के बालिग होने का किया इंतजार, पर खुद की उम्र भूला; फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा

Fri, 30 Dec 2022 04:01 PM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु

सार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीते दिनों युवक की बहन और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन पुलिस थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन्होंने ही दोनों की शादी कराई थी।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : iStock
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विस्तार
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कर्नाटक में एक युवक अपनी नाबालिग प्रेमिका से शादी करने के लिए उसकी वैवाहिक उम्र 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार किया। प्रेमिका के बालिग होने पर दोनों भागकर शादी कर ली। लेकिन युवक शादी के लिए पुरुषों की कानूनी आयु से अनजान था। युवक की उम्र 20 वर्ष ही है, जबकि पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बाल विवाह निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत बीते दिनों युवक की बहन और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, उन्हें उसी दिन पुलिस थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन्होंने ही दोनों की शादी कराई थी। बेंगलुरु पुलिस तब हरकत में आई, जब लड़की की मां ने पांच नवंबर को शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी लापता है। मां ने बेटी के प्रेमी युवक के साथ जाने की आंशका जताई थी। युवती और युवक दोनों बेंगलुरु के अशोक नगर इलाके में रहते थे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स में फेल होने के बाद लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि लड़के ने स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा में फेल होने के बाद यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया था और कैब ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। लेकिन उनके परिवारों को इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि दोनों भाग कर  शादी कर लेंगे।
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पुलिस ने बताया..तो युवक को नहीं हुआ यकीन
युवक ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी प्रेमिका के 18 साल की होने तक इंतजार किया था क्योंकि वह जानता था कि नाबालिग से शादी करना अपराध है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हालांकि, युवक अपनी वैवाहिक उम्र याद करना भूल गया। वह 20 साल और तीन महीने का था। जब उसने लड़की के साथ भागकर शादी की। जब हमने उसे समझाया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ।

अमान्य मानी जाएगी शादी 
लड़की ने पुलिस को बताया कि युवक की बड़ी बहन और उसके पुरुष मित्र ने चार नवंबर 2022 को एक मंदिर में उनकी शादी कराई थी। इसके बाद हम तमिलनाडु चले गए और वहीं  रहने लगे।  सरकारी वकील का कहना है कि इस शादी को अमान्य माना जाएगा। 

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