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Bengaluru: रॉटवीलर कुत्ते ने सुबह की सैर पर निकली महिला पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक; लगे 80 टांके

Tue, 03 Feb 2026 12:17 PM IST
अमन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू

सार

बंगलूरू में एक पालतू रॉटवीलर कुत्ते ने महिला पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस हमले में घायल महिला के चेहरे और सिर पर 80 टांके लगे हैं। इस इनकी आठ घंटे सर्जरी चली। मामले में पुलिस ने लापरवाही बरतने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने के आरोप में कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।

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कुत्ते का काटना ( फाइल फोटो) - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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बंगलूरू के एचएसआर लेआउट में एक पालतू रॉटवीलर कुत्ते ने सुबह की सैर पर निकली महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में महिला के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है।
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कैसे हुई घटना?
यह घटना 26 जनवरी की सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है। टीचर्स कॉलोनी में रहने वाली 31 साल की शालिनी दुबे अपने घर के पास टहल रही थीं। तभी पड़ोसी का रॉटवीलर कुत्ता अचानक उनकी ओर दौड़ा। हमले के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुत्ते ने शालिनी को सड़क पर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने उनके चेहरे और गर्दन पर बार-बार काटता है।

शालिनी के पति सत्य प्रकाश दुबे ने बताया कि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी। उनके चेहरे, गले और सिर पर 80 से ज्यादा टांके लगाने पड़े। डॉक्टरों ने करीब आठ घंटे तक सर्जरी की। एक घाव लगभग सात सेंटीमीटर गहरा था, जो सांस की नली के बिल्कुल करीब था। शालिनी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है।
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पीड़ित परिवार ने लगाए आरोप
पीड़ित परिवार ने कुत्ते के मालिक पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मालिक ने इतने खतरनाक कुत्ते को बिना पट्टे और बिना जाली (मजल) के सड़क पर खुला छोड़ दिया था। सत्य प्रकाश ने कहा कि अगर कोई मालिक अपने पालतू जानवर को काबू में नहीं रख सकता, तो उसे सार्वजनिक जगहों पर खुला छोड़ने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी गहरे सदमे में हैं और डॉक्टरों का कहना है कि हमले के निशान उनके शरीर पर हमेशा रहेंगे। इस दंपत्ति का एक छोटा बच्चा भी है, जो इस घटना से डरा हुआ है।
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पुलिस ने क्या की कार्रवाई?
पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कुत्ते के मालिक अमरेश रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज किया। उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएएस) की धारा 117 (तीन) (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की सुरक्षा खतरे में डालना) और 291 (जानवर के मामले में लापरवाही) के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने अमरेश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि खतरनाक नस्ल के कुत्तों को लेकर नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

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