फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bengaluru: महाशिवरात्रि पर बेंगलुरू में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, BBMP ने जारी किया आदेश

Thu, 16 Feb 2023 08:19 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू

सार

सर्कुलर के मुताबिक, 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। 
विज्ञापन
बेंगलुरू में महाशिवरात्रि पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (बीबीएमपी) ने गुरुवार को आदेश जारी कर महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी को मांस की बिक्री व जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। 

विज्ञापन


बता दें, बीबीएमपी हर साल गणेश चतुर्थी, श्रीराम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी सहित महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बीबीएमपी दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर मांस की बिक्री और पशु वध पर भी प्रतिबंध लगाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें