रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि अगर तकनीकी कारणों से एटीएम से पैसों का लेनदेन विफल रहता है तो बैंकों को उसे मुफ्त लेनदेन के तहत नहीं गिनना चाहिए। दरअसल, बैंकों ने हर माह एटीएम से पैसे निकालने के लिए मुफ्त लेनदेन की सीमा तय कर रखी है।
आरबीआई ने यह भी कहा कि ग्राहकों द्वारा एटीएम से अपनी जमा और पैसे ट्रांसफर करने की जानकारी लेने के अलावा चेक बुक का आग्रह, करों के भुगतान को भी मुफ्त लेनदेन की सुविधा का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।