महानगर की एक अदालत ने वर्ष 2015 के नदिया जिले के बहुचर्चित नन बलात्कार कांड के मुख्य अभियुक्त नजरुल इस्लाम उर्फ नाजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले के बाकी पांच अभियुक्तों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। महानगर के अतिरिक्त जिला व सत्रा न्यायालय की न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने नाजू को मंगलवार को ही बलात्कार का दोषी ठहराया गया था।
बांग्लादेश के रहने वाले नाजू ने 14 मार्च, 2015 की रात रानाघाट स्थित कान्वेंट में डकैती के दौरान 72 साल की नन के साथ बलात्कार किया था।
न्यायाधीश सिन्हा ने बुधवार को सजा का एलान करते हुए कहा कि जिस राज्य में सिस्टर निवेदिता व मदर टेरेसा ने लोगों की भलाई के लिए काम किया हो वहां यह घटना बेहद शर्मनाक है।
इस मामले में पांच लोगों को लूटपाट करने का दोषी पाया गया था, जबकि गोपाल सरकार ने इन अभियुक्तों को अपने घर पर शरण दी थी। गोपाल के अलावा बाकी तमाम अभियुक्त बांग्लादेशी नागरिक हैं।
इस मामले की सुनवाई पिछले सप्ताह ही पूरी हो गई थी। संदिग्ध बांग्लादेशी अपराधियों ने 14 मार्च, 2015 को आधी रात के समय कान्वेंट में घुस कर 72 साल की उस बुजुर्ग नन के साथ बलात्कार करने के बाद लूटपाट की थी। खुफिया विभाग ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि एक अभियुक्त अब तक फरार है।