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Navneet Rana Case: शर्तों के उल्लंघन मात्र से रद्द नहीं हो सकती जमानत, राणा दंपती के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Fri, 26 Aug 2022 10:45 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए गठित कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने दंपती ने यह टिप्पणी की। उन्होंने राणा दंपती के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दायर आवेदन 22 अगस्त को खारिज कर दिया। इससे संबंधित विस्तृत आदेश शुक्रवार को मीडिया को मिला।

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सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा - फोटो : Social media
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विस्तार
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महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत निरस्त करने की मुंबई पुलिस की अर्जी विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केवल जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द नहीं की जा सकती। आरोपी जब तक जांच में बाधा नहीं डाले, जमानत निरस्त नहीं की जा सकती। 

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सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों के लिए गठित कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने दंपती ने यह टिप्पणी की। उन्होंने राणा दंपती के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दायर आवेदन 22 अगस्त को खारिज कर दिया। इससे संबंधित विस्तृत आदेश शुक्रवार को मीडिया को मिला। मुंबई पुलिस की अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए विकट परिस्थितियां आवश्यक हैं। 
बता दें, अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और अमरावती जिले के बडनेरा से निर्दलीय विधायक उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को तब गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने एलान किया था कि वे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास 'मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

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