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ऑटो चालक पर 47,500 रुपये का जुर्माना, शराब पीकर बिना लाइसेंस कर रहा था ड्राइविंग

Thu, 05 Sep 2019 05:21 AM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
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फाइल फोटो
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नए मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों की जेब पर भारी पड़ रहा है। बुधवार को ओडिशा में एक ऑटो चालक हरिबंधु कांहर का नियमों के उल्लंघन करने पर 47,500 रुपये का चालान कटा। 

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दरअसल ऑटो चालक शराब पीकर ऑटो चला रहा था। इसके साथ ही उसके पास न तो लाइसेंस न ही आरसी और न ही वैध परमिट। जांच अधिकारियों ने उसे हिरासत में लेने के साथ ही उसका ऑटो भी बंद कर दिया है।
 



एक अधिकारी के मुताबिक यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) भुवनेश्वर ने आचार्य विहार चाक में एक  ऑटो रिक्शा को रोका। जांच करने पर हरिबंधु नशे की हालत में मिला। इसके अलावा उसके पास कोई कागजात नहीं थे। उसने स्वीकार किया कि उसने शराब का सेवन किया हुआ है। 

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इसके साथ ही उसने यह भी दावा किया कि गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज घर में रखे हुए हैं। हरिबंधु ने कहा कि वह इतना भारी जुर्माना नहीं भर सकता। वह उसका ऑटो जब्त कर सकते हैं या फिर उसे जेल भेज सकते हैं। 

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