फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अनुच्छेद 370: महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी के खिलाफ बेटी ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार, सुनवाई आज 

Thu, 05 Sep 2019 05:13 AM IST
Nilesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था
  • बेटी इल्तिजा ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि उसे अपनी मां से मिलने की इजाजत दी जाए 
  • याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई 
विज्ञापन
महबूबा मुफ्ती
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इस याचिका में इल्तिजा ने शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि उसे अपनी मां से मिलने की इजाजत देने के लिए जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। 

विज्ञापन


पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को सुरक्षा के नाम पर हिरासत में ले लिया गया था। इस याचिका को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर की पीठ के सामने गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

अपने वकील आकर्ष कामरा के जरिये शीर्ष अदालत में लगाई याचिका में इल्तिजा ने अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि वह पिछले एक महीने से उनसे नहीं मिल सकी है। इल्तिजा ने याचिका में अपने लिए ठीक वैसी ही राहत की मांग की है, जैसी कि शीर्ष अदालत ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी की याचिका पर उन्हें दी थी। 
विज्ञापन


येचुरी ने अपनी पार्टी के सहयोगी मोहम्मद यूसुफ तरीगामी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर 28 अगस्त को शीर्ष अदालत से उनसे मिलने की इजाजत देने की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को उन्हें तरीगामी से मिलने की इजाजत दे दी थी।

मांगा जा सकता है येचुरी जैसा शपथपत्र

माना जा रहा है कि गुरुवार को शीर्ष अदालत इल्तिजा से भी वैसे ही शपथपत्र की मांग कर सकती है, जैसा येचुरी ने दिया था। शीर्ष अदालत ने येचुरी को तरीगामी से मिलकर सिर्फ उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने की इजाजत दी थी। साथ ही इस दौरे में किसी भी राजनीतिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें