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बंगाल में ईडी की टीम पर हमले का मामला: जांच के लिए सीबीआई-पुलिस की एसआईटी टीम का होगा गठन, कोर्ट ने दिए आदेश

Thu, 18 Jan 2024 02:02 AM IST
श्वेता महतो अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता

सार

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि जांच की निगरानी उनकी ओर से की जाएगी। एसआईटी सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेगी।
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कलकत्ता हाई कोर्ट। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई और बंगाल पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई के एक एसपी रैंक के अधिकारी का नाम गुरुवार तक बताने को कहा है। इस्लामपुर जिले के एसपी जसप्रीत सिंह संयुक्त रूप से एसआईटी का नेतृत्व करेंगे।
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न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने निर्देश दिया कि जांच की निगरानी उनकी ओर से की जाएगी। एसआईटी सुनवाई की अगली तारीख 12 फरवरी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करेगी।

उल्लेखनीय है कि 5 जनवरी को ईडी टीम पर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाजहां शेख के समर्थकों ने उस वक्त हमला कर दिया था, जब ईडी की टीम शेख के परिसर की तलाशी लेने गए थे। 
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टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों पर जाहिर की संतुष्टि
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों पर संतुष्टि जाहिर की है। दरअसल, अदालत ने संदेशखली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमलों की जांच के लिए बंगाल पुलिस और सीबीआई की एक संयुक्त जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है। बता दें, पांच जनवरी को तृणमूल नेता शाहजहां शेख के परिसर पर कार्रवाई करने जा रही ईडी टीम पर हमला हो गया था। टीएमसी प्रवक्ता का कहना है कि हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। 
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