सार
ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार इंजीनियरिंग छात्र अयान शेख की एटीएस कस्टडी 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है। एटीएस ने उस पर टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आतंकी विचारधारा के प्रचार और विदेशी कनेक्शन का आरोप लगाया है। आरोपी के पास से लैपटॉप, मोबाइल और आठ ईमेल आईडी मिली हैं, जिनकी जांच जारी है।
ऑनलाइन कट्टरपंथी गतिविधियों और प्रतिबंधित संगठनों के प्रचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार इंजीनियरिंग छात्र अयान शेख को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 12 मार्च तक महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ता (एटीएस) की कस्टडी में भेज दिया है।
एटीएस ने अयान शेख को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ी गतिविधियों की जांच के दौरान पकड़ा था। एजेंसी का कहना है कि आरोपी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आतंकी विचारधारा फैला रहा था। वह लोगों को कट्टरपंथ की ओर उकसाने की कोशिश कर रहा था। सोमवार को कस्टडी खत्म होने पर उसे फिर से पेश किया गया, जहां एटीएस ने आठ दिनों की और रिमांड मांगी थी।
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जांच में पता चला कि अयान शेख 'इस्लामिक पॉलिटिक्स' नाम के एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था। इस ग्रुप पर एटीएस काफी समय से नजर रख रही थी। इसमें प्रतिबंधित संगठनों की विचारधारा का प्रचार होता था। एटीएस ने बताया कि इस ग्रुप में विदेशों से भी कई लोग जुड़े हुए थे। आरोपी उनके साथ मिलकर ऐसी गतिविधियों में शामिल था जो कानूनन अपराध हैं। वह ग्रुप में डाली गई पोस्ट को लाइक करता था और दूसरे लोगों को टैग करके उन्हें पढ़ने के लिए कहता था।
एजेंसी ने कोर्ट को जानकारी दी कि ग्रुप में सक्रिय अन्य लोगों के बारे में पता लगाने के लिए अयान से पूछताछ जरूरी है। पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन और एक लैपटॉप जब्त किया है। इनकी फॉरेंसिक जांच होनी अभी बाकी है। इसके अलावा, अयान शेख आठ अलग-अलग ईमेल आईडी चला रहा था, जिनकी जांच की जा रही है।
दूसरी तरफ, अयान शेख ने अदालत में खुद को बेगुनाह बताया। उसने आरोप लगाया कि एटीएस अधिकारी उस पर जुर्म कबूल करने का दबाव बना रहे हैं। उसके वकील इब्राहिम ने दलील दी कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी टेलीग्राम ग्रुप का सदस्य होने के आधार पर किसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।
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