स्पेशल कोर्ट ने मानहानि और जान से मारने की धमकी मामले में सुलह होने के आधार पर प्रदेश सरकार के वन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी को दोषमुक्त कर दिया है। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता शीतला प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है।
घटना 14 अगस्त 1995 की कर्नलगंज के महिला छात्रावास की है। शताब्दी छात्रावास की संरक्षिका रंजना कक्कड़ ने उपेन्द्र तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उपेन्द्र तिवारी छात्र संघ के अध्यक्ष इन्दू प्रकाश सिंह, महामंत्री संजय तिवारी, रत्ना पांडेय और कन्हैया तिवारी के साथ आए थे और मानहानि पूर्ण शब्दों का प्रयोग कर जानमाल की धमकी दी थी।
कोर्ट ने 10 सितंबर 2013 को आरोप तय किया था। वादिनी ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि अभियुक्त से सुलह हो गई है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है।