गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ 2015 के देशद्रोह मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 20 दिन में दूसरा मौका है जब एडिशनल सेशन जज बीजी गनात्रा ने हार्दिक के खिलाफ सुनवाई से अनुपस्थित रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया।
इससे पहले, 18 जनवरी को कोर्ट ने हार्दिक की पेशी से छूट देने के आवेदन के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद हार्दिक को गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि चार दिन बाद अदालत की कार्यवाही में सहयोग करने के आधार पर हार्दिक को जमानत मिल गई थी। हालांकि अदालत ने हिदायत दी थी कि कोई वाजिब कारण नहीं होने तक वह अनुपस्थित नहीं रहेंगे। अदालत ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ फिर से वारंट जारी किया।