रक्षा उद्योग और विकास संगठन (डीआरडीओ) और उन्नत प्रौद्योगिकी वेसल प्रोजेक्ट (एटीवीपी) द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुमोदन के अनुसार रक्षा उद्योग को समर्थन देने के लिए एक अन्य उपाय किया गया है। इसके तहत विकास अनुबंध के लिए प्रदर्शन सुरक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
मंत्रालय ने बताया है कि यह केवल डीआरडीओ रक्षा खरीद मैनुअल, पीएम 2016 के संशोधित पैरा 12.5 में परिभाषित विकास अनुबंधों पर लागू होगा। हालांकि, वारंटी अवधि के दौरान डीआरडीओ/एटीवीपी के फायदे को कवर करने के लिए भागीदार से वारंटी बॉन्ड प्राप्त किया जाना जारी रहेगा।
इसने कहा कि यह इस संशोधन के जारी होने की तिथि के बाद विकास अनुबंधों के संबंध में जारी सभी आरएफपी के लिए लागू होगा। जिन विकास अनुबंधों में आरएफपी/अनुबंध पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उनके जारी होने वाले आरएफपी/अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार नियमित किए जा सकते हैं।