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कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, राज्य सरकार बताए चंद्रबाबू नायडू के सुरक्षा कर्मियों की संख्या

Tue, 02 Jul 2019 07:47 PM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
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कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई
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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश किया है कि वह एक एफिडेविट जमा करे जिसमें इस बात की जानकारी हो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को कितने सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि नायडू को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा कर्मियों की कहां तैनाती की गई है। बता दें कि नायडू ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि सरकार उनकी सुरक्षा में कटौती कर रही है। 

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इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी) अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के अमरावती स्थित आलीशान बंगले 'प्रजा वेदिका' को तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही रेड्डी ने नायडू और उनके परिवार की सुरक्षा कम करने का भी फैसला लिया था। राज्य सरकार ने उनके बेटे और पूर्व राज्य मंत्री नारा लोकेश से जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली थी। चंद्रबाबू के परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा भी वापस ली जा चुकी है। 

वहीं, कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने कृष्णा नदी की तलहटी पर बने अवैध बंगले को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। यह बंगला पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पट्टे पर ले रखा था। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने नोटिस बंगले की दीवार पर चिपका दिया क्योंकि इसके मालिक लिंगमनेनी रमेश वहां नहीं थे। प्राधिकरण के नोटिस में कहा गया है कि छह एकड़ में फैले इस बंगले के निर्माण में कानूनी अनुमति नहीं ली गई और यह नियम-कानून का पूरी तरह उल्लंघन है।

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