महाराष्ट्र के मंत्री बच्चू कडू को अमरावती की अदालत ने दो महीने की जेल की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कडू को यह सजा 2014 के विधानसभा चुनाव में नामांकन दस्तावेजों में संपत्ति की जानकारी छिपाने के लिए सुनाई गई है। उधर, इस मामले में कडू ने जमानत याचिका दाखिल की जिसे अदालत ने अनुमति दे दी है। उन्हें अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
बच्चू कडू निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने शिवसेना को समर्थन दिया है। बच्चू कडू ने साल 2014 का विधानसभा चुनाव अमरावती जिले के अचलपुर से लड़ा था। उस समय अमरावती के भाजपा पार्षद गोपाल तीरमारे ने बच्चू पर चुनाव आयोग से संपत्ति छुपाने का आरोप लगाया था। गोपाल का आरोप था कि उन्होंने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में मुंबई में फ्लैट होने की जानकारी छुपाई थी। शुक्रवार को चांदुर बाजार प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाया है।
इस मामले में शिक्षा राज्यमंत्री बच्चू कडू ने कहा कि साल 2014 में विधायकों की एक समिति बनाई गई थी। उस समय सरकार ने सभी विधायकों को कर्ज की गारंटी देते हुए घर दिए थे। इस घर पर कर्ज उठाया गया था। इस घर के खर्च की जानकारी दी गई थी, लेकिन वह घर का नंबर देना भूल गए। यह जानबूझकर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि वह ऊपरी अदालत में इस फैसले के विरुद्ध अपील करेंगे।