जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश कर दिया है। शाह ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के अलावा अन्य सभी खंडों को रद्द करने की सिफारिश की। साथ ही, जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भी अलग कर दिया गया है।
इसके साथ ही संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लागू किया गया। इसमें कहा गया है कि एक बार यह लागू हो गया, तो उसके बाद इसमें समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान के सभी प्रावधान, साथ ही इसमें समय समय पर होने वाले संशोधन भी जम्मू-कश्मीर पर लागू होंगे। संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019, आगे देखें।