मंगलवार को हरियाणा से बिहार जा रही शराब यूपी पुलिस दनकौर में पकड़ी।
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बिहार सरकार अब जल्द ही शराबबंदी कानून में बदलाव कर सकती है। बताया गया है कि सीएम नीतीश कुमार शराब पर प्रतिबंधों से जुड़े कानूनों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल, बिहार में इस सख्त कानून के लागू होने के बावजूद बीते कुछ महीनों में नकली शराब पीने से कई लोगों की जान जाने के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार की चौतरफा आलोचना भी हुई है। ऐसे में बिहार की जदयू-भाजपा सरकार अब शराबबंदी कानून को आसान करने की योजना बना रही है।
एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को इस योजना की जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पिए हुए पकड़ा जाता है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उससे तुरंत ही जुर्माना वसूला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इससे जुड़ा एक विधेयक बिहार विधानसभा में फरवरी में लाया जाएगा।
बिहार सरकार के शराबबंदी कानून, 2016 के तहत शराब के साथ या इसका सेवन करते हुए पकड़े जाने वाले लोगों के लिए गिरफ्तारी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, सरकार अब इन प्रावधानों को बदलकर दोषियों पर आर्थिक जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, अफसर ने यह भी साफ किया है कि आर्थिक जुर्माने का नियम सिर्फ पहली बार पकड़े गए लोगों के लिए होगा। बार-बार पकड़े जाने वाले लोगों के लिए जेल भेजे जाने के नियम बरकरार रहेंगे।
बताया गया है कि शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोग आर्थिक जुर्माना भरने के बाद छूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई जुर्माना नहीं भरता, तो उसे एक महीने की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।