शुक्रवार को पंचकूला के सीबीआई कोर्ट से राम रहीम को दोषी करार देने के बाद समर्थकों द्वारा की गई आगजनी व तोड़फोड़ पर सख्त रवैया अपनाते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी नुक्सान हो रहा है उसकी भरपाई डेरे की संपत्ति अटैच कर की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोगों की पहचाने के लिए कार्रवाई की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं ताकि इनको पहचान कर इनकी संपत्ति कुर्क कर वसूली की जा सके।
राम रहीम को सजा सुनाने के बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने धीरे-धीरे पंचकूला सहित हरियाणा-पंजाब में बन रहे जंगलराज का नजारा आने लगा। इस पर हाईकोर्ट ने डेरा की ओर से मौजूद वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि डेरे ने हिंसा न होने का आश्वासन दिया था और अब वह पीठ दिखा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को हुए नुक्सान की भरपाई की जिम्मेदारी से डेरा पीछे नहीं हट सकता।
इसी विषय पर अमर उजाला डॉट कॉम ने ऑनलाइन पोल में अपने पाठकों से सवाल पूछा था 'हाईकोर्ट ने कहा कि हिंसा में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति से की जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है?' पोल के जवाब में 18 घंटे में हमें कुल 15,761 वोट मिले। इनमें 92 फीसदी (14,596 वोट) पाठकों ने कहा कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति से की जाए, जबकि 6.03 फीसदी (950 वोट) पाठकों ने हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति से की जाए से असहमति जताई है। वहीं 1.36 फीसदी (215 वोट) पाठकों ने इस मुद्दे पर कोई राय जाहिर करने में असमर्थता जताई।