सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों को हर थाने में सीसीटीवी कैमरों लगाने से संबंधित डाटा पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस रोहिंग्टन एफ नारीमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य सचिवों को नोटिस जारी करते हुए हर थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है।
पीठ ने यह भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सभी मुख्य सचिव इस मसले को गंभीरता से लेंगे। यह निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि इस तरह का प्रयास नागरिकों के मौलिक अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। सभी मुख्य सचिवों को 24 नवंबर से पहले हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।