पी चिदंबरम-कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति के खिलाफ नोटिस जारी किया है। एयरसेल-मैक्सिस मामले में उन्हें मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दोनों से जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि उन्हें मिली जमानत को खारिज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस सुरेश कैत ने दोनों को 29 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई भी होगी।
ईडी ने 10 अक्तूबर को पी चिंदबरम और उनके बेटे को मिली जमानत को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पिछले महीने पांच सितंबर को विशेष अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे को इस मामले में राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी थी।
क्या है एयरसेल-मैक्सिस मामला
सीबीआई द्वारा विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट के अनुसार, मैक्सिस की सहायक कंपनी ग्लोबल कम्यूनिकेशन सर्विसेज होल्डिंग्स लिमिटेड ने एयरसेल में 800 मिलियन डॉलर के निवेश के लिए मंजूरी मांगी थी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी इस मामले में अनुमति के लिए सक्षम थी। हालांकि तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा इस संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया था।