देशभर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कैंपस में गुटखा, सिगरेट, पान, बीढी, ड्रग या अन्य कोई नशीला पदार्थ बेचने पर रोक लगा दी गयी है।
यदि किसी कैंपस में इनकी बिक्री होती पायी गयी कि नियमों के तहत कैंटीन समेत उक्त शिक्षण संस्थान प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खास बात है कि अब कैंपस में कैंटीन प्रबंधन जंक फूड भी नहीं बेच सकेंगे।
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने देशभर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों (इंजीनियरिंग, ऑर्किटेक्चर,फार्मेसी, मैनेजमेंट) को पत्र लिखा है कि कैंपस में पान, गुटका, बीढी, सिगरेट, ड्रग या कोई भी अन्य नशीला पदार्थ की श्रेणी वाला पेय कैंटीन में न बिके।
यदि किसी कैंपस में इस प्रकार के पदार्थों की बिकी होती पायी तो कैंटीन के साथ-साथ संस्थान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कैंटीन में किसी भी प्रकार का जंक फूड न बेचने का सिफारिश की गयी है। काउंसिल का कहना है कि कैंपस में इन सब पर रोक लगाने के लिए एनसीसी कैडेट और एनएसएस स्वयं सेवकों की मदद लें।