मुंबई की आदर्श सोसायटी घोटाले में बांबे हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने गर्वनर के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने सीबीआई को चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी।
#FLASH: Bombay High Court sets aside Governor's sanction to prosecute Senior Congress leader and Former Maharashtra CM Ashok Chavan in Adarsh Scam. pic.twitter.com/UkVNUojsZu
— ANI (@ANI) December 22, 2017
गर्वनर के आदेश के खिलाफ चव्हाण हाईकोर्ट चले गए थे। उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, उन्हें बेवजह इसमें फंसाया जा रहा है। जांच के दौरान सीबीआई ने भी उनका नाम आरोपियों में शामिल कर लिया था और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी थी।
यह भी पढ़ेंः अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मिली अनुमति
बता दें कि आदर्श सोसायटी में घोटाले का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनका नाम भी सोसायटी में कारगिल शहीदों के लिए बनाए गए फ्लैट हासिल करने वाले लाभार्थियों में बताया गया था। जिसके बाद विपक्षी शिवसेना और भाजपा ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मोर्चा खोल दिया था।
यह भी पढ़ेः आदर्श सोसाइटी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब