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अर्नब गोस्वामी मामला : आरोपियों ने पीड़ित की जान देने की धमकी को नजरअंदाज किया

Sat, 05 Dec 2020 04:35 PM IST
दीप्ति मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
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अर्नब गोस्वामी (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और दो अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के 2018 के मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दायर की गई है। चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने पीड़ित इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक की धमकी पर ध्यान नहीं दिया। नाइक ने कहा था कि अगर उसका बकाया नहीं चुकाया गया, तो वह अपनी जान दे देगा।

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चार्जशीट के मुताबिक, बकाये का भुगतान नहीं किए जाने से मानसिक तनाव में चल रहे नाइक ने पहले अपनी मां कुमुद का गला घोंटा, जो कारोबार में उसकी साझेदार थीं और फिर खुद फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शुक्रवार को निकटवर्ती रायगढ़ जिले में अलीबाग की एक अदालत में चार्जशीट दायर की। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां को कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला रायगढ़ में ही चल रहा है। गोस्वामी के अलावा दो अन्य आरोपियों फिरोज शेख और नीतीश शारदा के नाम भी आरोप-पत्र में हैं। 
चार्जशीट के अनुसार, पीड़ित (नाइक) ने आरोपियों से कहा था कि अगर वे उसके बकाये का भुगतान नहीं करेंगे, तो वह खुदकुशी कर लेगा। लेकिन आरोपियों ने धमकी की अनदेखी की और उससे कहा कि वह जो चाहता है, वह करे। नाइक ने खुदकुशी से पहले एक पत्र लिखा और बाद में फांसी लगा ली। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कथित सुसाइड नोट पर मृत्युपूर्व बयान के तौर पर भरोसा किया है।
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पुलिस ने कहा कि पत्र की लिखावट नाइक की लिखावट से मिल रही थी। साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि वह इसे लिखते वक्त दबाव में नहीं था। पुलिस ने पूर्व में कहा था कि कॉनकोर्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक नाइक ने अपने सुसाइड नोट में दावा किया था कि वह गोस्वामी, फिरोज शेख और नीतीश शारदा से बकाये की रकम नहीं मिलने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है।

 पुलिस ने कहा कि नोट की मुताबिक तीनों को नाइक को क्रमश: 83 लाख, चार करोड़ और 55 लाख रुपये का भुगतान करना था। अदालत में आरोप पत्र पर 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।

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