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Maharashtra: आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ दी गई थी याचिका, सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुई तैयार

Thu, 28 Jul 2022 12:57 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गयी।
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani
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विस्तार
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उच्चतम न्यायालय मेट्रो कार शेड के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए बृहस्पतिवार को राजी हो गया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण द्वारा मामले का उल्लेख किए जाने के बाद याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गयी।

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शंकरनारायण ने कहा कि पहले के स्थगनादेश के बावजूद रात भर पेड़ों की कटाई चल रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास तस्वीरें हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यह पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। क्या हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध कर सकते हैं?’’ उन्होंने कहा कि सप्ताहांत को जेसीबी काम करेगी, इसलिए मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए कानून के छात्र ऋषभ रंजन द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को लिखे पत्र पर 2019 में स्वत: संज्ञान लिया था। न्यायालय ने प्राधिकारियों को आरे कॉलोनी में और पेड़ काटने से रोक दिया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी कॉलोनी में पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे हैं।

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