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Ponda Bypoll: पोंडा उपचुनाव के लिए AAP ने चला 'बहुजन कार्ड', चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे व्यवसायी गितेश नाइक

Thu, 19 Mar 2026 01:35 PM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी

सार

पोंडा विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रवि नाइक के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई थी। जहां एक तरफ भाजपा ने रवि नाइक के बेटे रितेश रवि नाइक को टिकट देकर 'सहानुभूति' और 'विरासत' की राजनीति पर दांव लगाया है, वहीं AAP ने एक नया चेहरा उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है।
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अरविंद केजरीवाल - फोटो : x/aap
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विस्तार
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Ponda Assembly Bypoll 2026: गोवा में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को एक बड़ा दांव खेलते हुए स्थानीय व्यवसायी गितेश नाइक को पोंडा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। खास बात यह है कि गितेश ने महज एक दिन पहले ही पार्टी का दामन थामा था। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की भी मौजूदगी रही।
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केजरीवाल ने जताया भरोसा
गितेश नाइक के पार्टी में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "हम बहुजन समाज के गतिशील समाजसेवी गितेश नाइक का आम आदमी पार्टी में स्वागत करते हैं। उनके आने से न केवल पोंडा, बल्कि पूरे गोवा में पार्टी को मजबूती मिलेगी।" राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गितेश का पिछला समाज सेवा का रिकॉर्ड और बहुजन समाज में उनकी पकड़ AAP के लिए संजीवनी साबित हो सकती है।

विरासत बनाम नई राजनीति
गौरतलब है कि पोंडा विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री रवि नाइक के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई थी। जहां एक तरफ भाजपा ने रवि नाइक के बेटे रितेश रवि नाइक को टिकट देकर 'सहानुभूति' और 'विरासत' की राजनीति पर दांव लगाया है, वहीं AAP ने एक नया चेहरा उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। पोंडा की लड़ाई अब विरासत बनाम नई राजनीति की हो गई है।
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बताते चलें कि पोंडा विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि नतीजों का ऐलान 4 मई को होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटिंग के लिए EVM के साथ VVPAT का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।

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आचार संहिता लागू, नियमों में सख्ती
चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग ने इस बार ए सख्त नियम भी जारी किया है। नियम के मुताबिक, यदि किसी उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास है, तो उसे चुनाव प्रचार के दौरान कम से कम तीन बार सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी देनी होगी। मतदान के लिए वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी गई है। 



 
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