रिटायर्ड सैन्यकर्मियों और दिवंगत हो चुके सैन्यकर्मियों के आश्रितों को पेंशन हासिल करने के लिए आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य होगा। उनके पास 30 जून तक आधार नंबर के लिए नामांकन होना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पेंशन हासिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य बना दिया है। सेना की पेंशन के 25 लाख लाभार्थी हैं। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से कई वित्तीय लाभ योजनाओं और सेवाओं का लाभ हासिल करने वालों के लिए आधार अनिवार्य कर रही है। रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों के पास आधार नंबर नहीं है वे इसके लिए नजदीकी आधार केंद्र पर 30 जून, 2017 तक नामांकन क रा लें।