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बैंक-पोस्ट ऑफिस में आधार नामांकन सेवा जारी रहेगी: यूआईडीएआई

Mon, 08 Oct 2018 04:46 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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आधार कार्ड
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यूआईडीएआई ने कहा है कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बैंकों, पोस्ट ऑफिस और सरकारी परिसरों में आधार नामांकन और अपडेट करने की सेवा पर कोई असर नहीं होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे ने रविवार को कहा कि सर्वोच्च अदालत का यह आदेश है कि बैंक खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन बैंक और पोस्ट ऑफिस में आधार के नामांकन और अपडेट करने मानदंड बने रहेंगे क्योंकि यह सत्यापन सेवाओं से अलग हैं। 

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उन्होंने कहा कि बैंक खाता खोलने व अन्य सेवाओं के लिए आधार का ऑफलाइन इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और पैन-आईटीआर में आधार का इस्तेमाल संविधानिक है, लिहाजा बैंकों की भूमिका पूरे आधार सिस्टम में काफी अहम होने वाली है। इसलिए बैंक और पोस्ट ऑफिस में आधार नामांकन या अपडेट करना पहले की तरह ही जारी रहेगा। 

पांडे से जब पूछा गया कि बैंक खातों में अब आधार सत्यापन की जरूरत नहीं है तो क्या यूआईडीएआई केंद्रों के लिए अपनी योजनाओं की समीक्षा करेगा या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आधार के नामांकन और अपडेट अनुरोध पर काम करना सत्यापन सेवाओं से अलग है। देश में करीब 60 से 70 करोड़ लोगों के पास आधार एकमात्र पहचान पत्र है। 
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बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों ने करीब 13 हजार केंद्र बनाए हैं। अगर जरूरत हुई तो और केंद्र खोलेंगे। इससे पहले भी भूषण ने 3 अक्तूबर को ट्वीट कर कहा था कि निजी कंपनियां आधार आधारित ऑफलाइन वेरीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। 

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