महाराष्ट्र के पालघर की स्थानीय अदालत ने वैध पासपोर्ट के बिना भारत में निवास कर रहे 54 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक बाबु रज्जाक मंडल को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जे आर मुलानी ने उसे सजा सुनाते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मंडल जिले में एक पुजारी का काम कर रहा था। सरकारी वकील मनीषा परमार ने बताया कि स्थानीय निवासियों ने शिकायत की थी कि मंडल बगैर वैध पासपोर्ट के यहा रह रहा था। उसे पुलिस ने सितंबर 2013 में गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने इस मामले में बुधवार को उसे सजा सुनाई है।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों, विदेशी अधिनियम के मामले दर्ज हैं।