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सूबे में 94,189 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, दो माह में प्रक्रिया पूरी करने का आदेश

Fri, 13 Apr 2018 04:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
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प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 94189 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के खिलाफ एकलपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज कर दी है। विशेष अपील प्रदेश सरकार ने दाखिल की थी। इस पर न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की पीठ ने सुनवाई की।
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विशेष अपील का विरोध कर रहे अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार ने 23 मार्च 2017 को बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं को रोकने का आदेश दिया था। इस आदेश को नीरज कुमार पांडेय और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एकलपीठ ने प्रदेश सरकार के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि बिना किसी कारण के मात्र मौखिक आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया रोकना अनुचित है। इस फैसले को प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपील बल हीन पाते हुए ख्रारिज कर दी है तथा सरकार को निर्देश दिया है कि दो माह में सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए।
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इन भर्तियों का साफ हुआ रास्ता
1- 4000 सहायक अध्यापक उर्दू प्र. वि.
2-16448 सहायक अध्यापक प्रा. वि.
3- 29334 सहायक अध्यापक जू. वि.
4- 32000 अनुदेशक            जू. वि.
5- 12407 सहायक अध्यापक  प्रा. वि.
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