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POSCO: केरल में पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता-मामा को 84 साल की जेल, तीन लाख का जुर्माना

Thu, 18 May 2023 09:00 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिर्वनन्तपुरम

सार

विशेष लोक अभियोजक (एडवोकेट) स्मिजू के दास ने बताया कि पांच साल की बेटी के साथ उसके पिता और चाचा कई बार दुष्कर्म कर चुके हैं। 24 दिसंबर 2021 को पीड़िता की मां ने पिता और चाचा को बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया था। इसके बाद मां ने बाल कल्याण समिति से मामले की शिकायत की।
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Court Room - फोटो : Social Media
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विस्तार
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केरल की एक विशेष अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में पिता और चाचा को कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को 84-84 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपियों को कोर्ट ने तीन लाख का अर्थदंड भी सुनाया है।

यह है पूरा मामला

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विशेष लोक अभियोजक (एडवोकेट) स्मिजू के दास ने बताया कि पांच साल की बेटी के साथ उसके पिता और चाचा कई बार दुष्कर्म कर चुके हैं। 24 दिसंबर 2021 को पीड़िता की मां ने पिता और चाचा को बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया था। इसके बाद मां ने बाल कल्याण समिति से मामले की शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को भी सूचित किया। मां की शिकायत पर मरयूर पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया।

20 साल की सजा ही काटनी होगी
देवीकुलम पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट के जस्टिस रविचंदर सी.आर ने मामले की सुनवाई करते हुए पिता और चाचा को अलग-अलग मामलों में 84 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों को तीन लाख के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है, जो पीड़िता को मुआवजे की रूप में दिया जाएगा। एडवोकेट का कहना है कि आरोपियों को अलग-अलग मामलों में 84 साल के जेल की सजा सुनाई है। लेकिन दोनों जेल 20 साल की काटेंगे क्योंकि अदालत ने उन्हें सभी सजाएं एक साथ काटने की अनुमति दे दी है।

तमिलनाडु में भी दुष्कर्म के आरोपी को सजा

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इसके अलावा तमिलनाडु में भी दुष्कर्म के 51 साल के आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में मोदाकुरिची के पास एक दिहाड़ी मजदूर ने अपने घर के पास एक चार साल की बच्ची को देखा था, जिसे देखते ही उसकी नियत पलट गई। 30 दिसंबर 2021 वह उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गया। 1 जनवरी 2022 को पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। बुधवार शाम जस्टिस आर. मालती ने आरोपी वीरासामी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को पांच हजार का अर्थदंड भी दिया गया है।

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