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टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला : कोर्ट ने दिया 16 हजार पौधे लगाने का निर्देश

Fri, 08 Feb 2019 06:34 AM IST
संदीप भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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हाईकोर्ट ने टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में सीबीआई व ईडी की अपील पर जवाब दाखिल न करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा समेत आरोपियों व कंपनियों को 16 हजार पौधे दक्षिण दिल्ली रिज क्षेत्र में लगाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने इन पक्षकारों को दक्षिण दिल्ली के चीफ कंजर्वेटर के समक्ष 15 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने शाहिद बलवा, कुसेगांव फ्रूट एंड वेजीटेबल के निदेशक राजीव अग्रवाल तथा डायनामिक रियल्टी, डीबी रियल्टी लिमिटेड व निहार कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को तीन-तीन हजार पौधे लगाने का निर्देश दिया है।  

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कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाते हुये कहा कि अक्तूबर 2018 की पिछली तारीख पर जवाब दाखिल नहीं किया गया था। आज भी जवाब दाखिल नहीं किया गया। इन लोगों को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका देते हुये सुनवाई के लिए 26 मार्च 2019 की तारीख तय की है।  हाईकोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के निजी सहायक रहे आरके  चंदौलिया, कूसेगांव के निदेशक आसिफ बलवा व राजीव अग्रवाल को सीबीआई के मामले में जवाब के लिये मोहलत दी है। कोर्ट ने चंदोलिया को 300 पौधे तथा आसिफ व अग्रवाल को 500-500 अतिरिक्त पौधे लगाने का निर्देश दिया है।  

केंद्र सरकार की ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह जुर्माना लगाने का एक बेहतर तरीका है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने भी कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया है। कोर्ट अब तक विभिन्न मामलों में 39 हजार पौधे लगाने का आदेश दे चुकी है। निचली अदालत ने पूर्व केंद्रीय ए राजा, सांसद कनिमोझी समेत 19 आरोपियों को सीबीआई के भ्रष्ट्राचार व ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया था। अदालत ने डीएमके सुप्रीमो की पत्नी दयालु अम्मा, विनोद गोयंका, आसिफ बलवा, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, पी. अमृतम कलैंगर टीवी के निदेशक शरद कुमार को मनी लांड्रिंग मामले में बरी किया था।  
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सीबीआई के मामले में ए राजा, कनिमोझी, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहूरा, चंदोलिया, यूनिटेक लिमिटेड के एमडी संजय चंद्रा व रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के तीन वरिष्ठ अधिकारियों गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा व हरी नायर को निचली अदालत ने बरी कर दिया था।  

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