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2G घोटाला: टाटा, राडिया और राजा की किस्मत का फैसला मई तक टला

Wed, 01 Mar 2017 06:04 PM IST
amarujala.com- presented by: रोहित कुमार पोरवाल
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सांकेतिक चित्र
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दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में अगली सुनवाई 31 मई होगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में ज्यादा सूचनाएं जुटाने के लिए और वक्त की दरकार है। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम ने मामले के आरोपियों टाटा संस, नीरा राडिया, पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए. राजा और यूनीटेक के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी। इन पर आरोप है कि टूजी स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने भारी मात्रा कालेधन को ठिकाने लगाने का काम किया।
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सीबीआई अदालत में शिकायत करने वाले स्वामी ने यह भी बताया कि इस मामले में टाटा को बचाने के लिए सीबीआई के अधिकारियों ने भी मदद की।

स्वामी ने आरोप लगाया कि मार्च 2007 से मार्च 2008 के दरमियान टाटा ग्रुप की कंपनियों को यूनिटेक की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए करीब 1700 करोड़ रुपये अवैध तरीके से ठिकाने लगाया गया। स्वामी के अवैध काम के जरिए यूनीटेक वायरलैस की आठ कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। 
  2G Spectrum Case: Subramanian Swamy seeks more time to file more information. Matter adjourned for 31 May by Delhi's Spl CBI Court(file pic) pic.twitter.com/lUgRzPnKEO — ANI (@ANI_news) March 1, 2017
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'आगे की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जाए'

सुब्रमण्यम स्वामी - फोटो : Getty
स्वामी ने इस मामले में कॉर्पोरेट मामलों वाले और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से मिली जानकारी के साथ-साथ कई कागजात पेश किए थे। स्वामी ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि वह टूजी के आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश की धाराओ में कार्यवाही शुरू करे।

स्वामी ने कोर्ट से यह भी मांग की कि गहरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी जाए।
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