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500-1000 के बंद नोट मिले तो लगेगा दस हजार का जुर्माना

Wed, 01 Mar 2017 05:22 PM IST
amarujala.com- presented by: हर्षित गौतम
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केंद्र सरकार ने रद्दी हो चुके 500 और 1000 के पुराने नोटों को लेकर बनाए गए कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें 10 या उससे ज्यादा रद्दी हो चुके नोट पाए जाने पर न्यूनतम 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
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इससे पहले पिछले महीने पुराने नोटों (500 और 1000) को बाजर से पूरी तरह से खत्म करन के लिए सरकार ने संसद में नोटबंदी विधेयक 2017 पास कर दिया। 27 फरवरी को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके मुताबिक उस व्यक्ति के लिए 50 हजार के न्यूनतम दंड का प्रावधान किया है जिसने नोटबंदी के दौरान झूठी घोषणा की थी और जिसे आरबीआई ने 31 मार्च तक जमा करने का वक्त दिया था।

फाइनेंसियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कानून के चलन में आने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास निजी दौर पर 10 से ज्यादा पुराने नोट, और 25 से ज्यादा पढ़ाई शोध के लिए रखे गए पुराने नोट होने पर जुर्माना लगेगा।
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ऐसा करने पर भी लगेगा जुर्माना

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कानून लागू होने के बाद से पुराने नोटों पर सरकार और आरबीआई की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। सरकार ने आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सलाह पर नोटबंदी लागू थी, जिससे की वित्तीय प्रणाली से नकली नोट और कालेधन को खत्म किया जा सके।

कानून 31 दिसंबर 2016 के बाद से पुराने नोट रखने, किसी और को देने या प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाता है। अगर पुराने नोट पाए जाते हैं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत अर्थदंड लगाएगी।
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