सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अतीक अहमद को यूपी जेल से गुजरात जेल में ट्रांसफर करने के अपने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकतार कर दिया। गत वर्ष अप्रैल महीने को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद पर एक बिजनेसमैन का अपहरण कर जेल में लाकर मारने-पिटने के कथित आरोप की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया था।
साथ ही शीर्ष अदालत ने अतीक को गुजरात केजेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। बुधवार को अतीक अहमद की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगडे ने पूर्व आदेश पर बदलाव करने की गुहार की लेकिन जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया।