पुलबंगश सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने सोमवार को पॉलीग्राफ जांच करवाने से इनकार कर दिया, जबकि आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने इसके लिए समय मांगा है। अदालत ने 9 मई को टाइटलर व वर्मा के पॉलीग्राफ जांच के मुद्दे पर बिना शर्त अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।
यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों में एक नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुलबंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। सीबीआई इस मामले में टाइटलर व वर्मा की पॉलीग्राफ जांच करवाना चाहती है।
कड़कड़डूमा जिला अदालत की एसीएमएम शिवाली शर्मा के समक्ष जगदीश टाइटलर की ओर से हलफनामा पेश किया गया। इसमें कहा गया कि टाइटलर पॉलीग्राफ जांच नहीं करवाना चाहते। वहीं, अभिषेक वर्मा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण पेश नहीं हुए। उनके वकील ने कहा कि वे खुद कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखेंगे। अदालत ने इसके मद्देनजर सुनवाई के लिए 2 जून की तारीख तय की है।
अदालत ने 9 मई को कहा था कि पॉलीग्राफ जांच के लिए सीबीआई की अर्जी सुनवाई योग्य है। टाइटलर व वर्मा की आपत्तियों में कोई दम नहीं है। लिहाजा दोनों पॉलीग्राफ जांच पर अपनी बिना शर्त स्वीकृति या अस्वीकृति दें।
बता दें कि अदालत के 4 दिसंबर 2015 के आदेश के मद्देनजर सीबीआई ने टाइटलर व वर्मा की पॉलीग्राफ जांच की अनुमति के लिए अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर पॉलीग्राफ जांच करवाई जा सकती है।