सीटों के खाली होने के बारे में बताते हुए अधिसूचना में राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के साथ-साथ धारा 67 ए और धारा 68 की उप-धारा (4) के प्रावधान के अनुसरण में, 18 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की तारीख यानी चार जून 2024 से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे।
लोकसभा चुनावों के बाद राज्यसभा में 10 सीटें खाली हो गई हैं। राज्यसभा सचिवालय ने इन रिक्तियों को अधिसूचित किया है। जो सीटें खाली हुई हैं, उसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में दो-दो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में एक-एक सीट शामिल हैं।
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इन्होंने लड़ा लोकसभा चुनाव और जीता
कामाख्या प्रसाद तासा (असम)
सर्बानंद सोनोवाल (असम)
मीसा भारती (बिहार)
विवेक ठाकुर (बिहार)
दीपेंद्र सिंह हुड्डा (हरियाणा)
ज्योतिरादित्य सिंधिया (मध्य प्रदेश)
उदयनराजे भोंसले (महाराष्ट्र)
पीयूष गोयल (महाराष्ट्र)
केसी वेणुगोपाल (राजस्थान)
बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा)
राज्यसभा सचिवालय ने क्या कहा?
सीटों के खाली होने के बारे में बताते हुए अधिसूचना में राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 69 की उप-धारा (2) के साथ-साथ धारा 67 ए और धारा 68 की उप-धारा (4) के प्रावधान के अनुसरण में, 18 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की तारीख यानी चार जून 2024 से राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे।
चुनाव की नई तारीखों की घोषणा जल्द
इस अधिसूचना के बाद अब निर्चाचन आयोग राज्यों की परिषद में इन रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव की नई तारीखों की घोषणा करेगा।