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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगेगा 10 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 04 Aug 2016 04:53 AM IST
एजेंसी/ नई दिल्ली
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शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जल्द ही 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना झेलना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है।
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इसमें टक्कर मारकर भागने (हिट एंड रन) के मामलों में दो लाख रुपये मुआवजे का भी प्रावधान शामिल है। साथ ही सड़क हादसे में मौत पर दस लाख रुपये तक मुआवजा देने की बात है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि यदि कोई किशोर ऐसे किसी अपराध में आरोपी होता है तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है। 

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों जिंदगियों को बचाने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर बिल में प्रावधान तय किए गए हैं। 
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ऐसे लगेगा जुर्माना

तय सीमा से ज्यादा रफ्तार पर 1000 रुपये से 4000 रुपये तक जुर्माना  बिना बीमा कराए वाहन चलाने पर दो हजार रुपये या तीन महीने तक जेल  बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर 2000 रुपये, तीन महीने का लाइसेंस निलंबन सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1000 रुपये  छोटे मोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर मौजूदा 100 रुपये के बजाय 500 रुपये का दंड बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर भी 5000 रुपये  अयोग्य पाए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर कम से कम 10 हजार रुपये  खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर मौजूदा 1000 रुपये के बजाय 5000 रुपये  लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना वाहनों की ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपये    नए प्रावधान जोड़े
मोटर वाहन अधिनियम में 223 धाराएं हैं, विधेयक के जरिए 68 धाराओं में संशोधन की तैयारी। इसमें 28 नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं।  5 लाख सड़क हादसे होते हैं देश में हर साल 1.5 लाख लोगों की हर साल सड़क हादसों में होती है मौत 
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