शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जल्द ही 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना झेलना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी है।
इसमें टक्कर मारकर भागने (हिट एंड रन) के मामलों में दो लाख रुपये मुआवजे का भी प्रावधान शामिल है। साथ ही सड़क हादसे में मौत पर दस लाख रुपये तक मुआवजा देने की बात है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि यदि कोई किशोर ऐसे किसी अपराध में आरोपी होता है तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों जिंदगियों को बचाने की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया कि 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की ओर से दी गई सिफारिशों के आधार पर बिल में प्रावधान तय किए गए हैं।